लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आई कमी के बाद अब कोरोना कर्फ्यू से तो लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन अभी कई जगहों पर आने जाने की तमाम तरह की पाबंदियां लागू हैं। राज्य सरकार सोमवार से इन पाबंदियों में भी ढील देने वाली है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने लोगों को यह हिदायत भी दी है कि भले ही कोरोना कर्फ्यू को घटा दिया गया है और पाबंदियों में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं। आइए जानते हैं आज से यूपी में क्या-क्या खुलने वाला है…
उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगी मॉल्स-रेस्टोरेंट्स
बता दें कि उत्तर प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया, लेकिन साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी। यानी शनिवार और रविवार के दिन यूपी में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सबकुछ अभी बंद ही रहेगा। वहीं इसके साथ ही रात्रि कर्फ्यू में भी आज से ढील मिलेगी। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। इससे पहले यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होता था।
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क्या खुलेगा
रेस्टोरेंट्स
मॉल्स
होटल के अंदर के रेस्टोरेंट्स
ईटिंग प्वाइंट्स
क्या रहेगा बंद
जिम
स्वीमिंग पूल्स
स्कूल, कालेज
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, यूपी में सोमवार से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर के रेस्टोरेंट्स और ईटिंग प्वाइंट्स खोले जाएंगे। इसके साथ ही अब यूपी के बाजार भी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक खोले जाएंगे। बाजारों के लिए पहले ये समयसीमा सुबह 7 से शाम 5 बजे तक की थी।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने शादियों और अन्य समारोहों के लिए भी नए नियम जारी कर दिए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, शादियों और समारोहों में अब 50 लोग उपस्थिति हो सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 25 लोगों तक ही सीमित थी। इसके साथ ही अब धार्मिक स्थलों में भी पूजा पाठ और नमाज आदि के लिए भी छूट दी गई है। धार्मिक स्थलों में अब एक समय में 50 लोगा पूजा-पाठ, नमाज, प्रार्थना या दुआ कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन सख्ती से करना होगा।
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वहीं यूपी में अभी स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी अभी बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल, कॉलेज में आने की अनुमति रहेगी।
बता दें कि राज्य सरकार ने इन सभी पाबंदियों में दी गई छूट के साथ यह भी कहा है कि अगर किसी जिले में एक्टिव केस की संख्या 500 से ऊपर जाती है, तो वहां फिर से कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा।