लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) की योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट (Covid-19 Negative Report) को साथ में लाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब दूसरे राज्यों से यूपी आने वाले लोगों को प्रदेश में एंट्री तभी मिलेगी जब उनके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होगी।
कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बिना इन लोगों को मिलेगी एंट्री
इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को छूट भी दी है जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ इसका प्रूफ लाना होगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक में यह निर्देश जारी किए हैं।
सीएम योगी के निर्देशानुसार, जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 3 प्रतिशत से अधिक है, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को अपने साथ आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। सड़क, रेल, वायु या फिर अपने निजी वाहनों से यूपी में आने वाले सभी लोगों पर ये नियम लागू होंगे।
वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट’ के अपने फॉर्मूले पर एक बार फिर जोर दिया। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना प्रभावित राज्यों से उत्तर प्रदेश में आए, उसकी समय रहते कांटैक्ट ट्रेसिंग जरूर की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बाहर से यूपी आने वाले यात्रियों का आगमन के दौरान ही एंटीजेन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग करने के भी निर्देश दिए।
बता दें कि देश पर इस समय कोरोना की तीसरी लहर का बड़ा खतरा नजर आ रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए अगले 100 से 125 दिनों को देश के लिए बेहद अहम बताया है। ऐसे में अब सभी राज्य तीसरी लहर के प्रकोप से बचने के लिए जरूरी इंतजाम करने में जुटे हुए हैं।
(अगर आपको ऐसे ही उत्तर प्रदेश के साथ देश और दुनिया की खबरों से रहना है अपडेट तो हमारे फेसबुक पेज @bolelucknow को लाइक करें और हमें ट्विटर @BoleLucknow पर फॉलो करें।)