मेरठ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के बेरोजगारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोरोना महामारी जैसे समय में अब बेरोजगारों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए योगी सरकार मौका दे रही है। जानकारी के मुताबिक, बेरोजगार युवक बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना का लाभ उठाकर प्राप्त कर सकते हैं।
बता दें कि इस योजना के तहत मिलने वाले लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिजनेस लगाने के लिए जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। युवा स्व-रोजगार योजना की जानकारी मेरठ जिला उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त वीके कौशल ने दी है।
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जानकारी देते हुए हुए उन्होनें बताया कि योजना में लाभ लेने के लिए कम-से-कम हाईस्कूल पास और आयु 40 वर्ष की होनी चाहिए। योजना के तहत लोन लेने के इच्छुक युवाओं को अधिकतम 25 लाख रुपए तक उद्योग या सर्विस सेक्टर का उद्योग लगाने के लिए मदद की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.diupmsme.upsdc.gov.in इस वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जिला उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त वीके कौशल ने बताया कि योजना में आवेदक जिस प्रोजेक्ट, परियोजना को लगाने जा रहे हैं उसकी लागत की अधिकतम 25 लाख पर योगी सरकार 25प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है।
जानकारी देते हुए वीके कौशल ने बताया कि इच्छुक लोग जल्द ही पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपने ही नहीं अपने जैसे कई बेरोजगार लोगों को रोजगार करने में मदद भी कर सकते हैं। वहीं उन्होनें कहा कि अगर किसी इच्छुक को आवेदन करने में कठिनाई हो तो वह किसी भी वर्किंग डे पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र पर संपर्क कर मदद ले सकता है।
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